रीवा जोन पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर की एक और बड़ी कार्यवाही
थाना गुढ़ के NDPS Act के मामले में चालान समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपी की जमानत हो जाने के मामले में विभागीय जांच में दोषी पाए गए उप निरीक्षक आर. एन. बागरी को 1 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से कमी करने की सजा से दण्डित किया गया है। वहीं इसी मामले में दोषी पाए गए सेवा निवृत्त थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक पाण्डेय को 5000 का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। एसआई बागरी वर्तमान में सिंगरौली जिले में अपनी सेवा दे रहे है।