गैस एजेंसियां शत-प्रतिशत होम डिलेवरी करें – कलेक्टर
रीवा मध्यप्रदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने जिले के समस्त घरेलू गैस एजेंसियों को निर्देशित किया है कि घरेलू गैस की शत-प्रतिशत होम डिलेवरी की जाये। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिले में धारा 144 लागू है अत: गैस उपभोक्ता को एजेंसी पर नहीं बुलाया जाये। डोर टू डोर गैस सिलेण्डर प्रदाय व्यवस्था (होम डिलेवरी) प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। गैस बुकिंग व अन्य उपभोक्ता की समस्या का दूरभाष से ही निराकरण किया जाना सुनिश्चित करायें। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसी संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।