लाक डाउन का संशोधित आदेश जारी
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सोशल डिस्टैंसिंग के निर्देशों का पालन करते हुए कर सकेंगे कृषि कार्य - जिला दंडाधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी
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हरित प्रवाह ओंकार मिश्रा ब्यूरो चीफ सीधी
जिले में रबी फसलों की कटाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं फसलों की कटाई एवं उससे संबंधित कार्य हेतु संबंधित शक्ति चलित कृषि यंत्रो कम्वाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेसर, रीपर आदि यंत्रों की अनुमति प्रदान की गई है एवं इन यंत्रों के रिपेयरिंग हेतु मैकेनिक की गैराज, ऑटो पार्ट्स की दुकान, वर्कशॉप, सर्विस सेंटर, आदि की आवश्यकता होती है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किए हैं।
जारी संशोधित आदेशानुसार किसान या कृषि श्रमिक को रबी फसल की कटाई, गहाई, ढुलाई हेतु शर्तों के आधीन लाकडाउन से छूट प्रदान की गयी है-
👉 रबी फसलों की कटाई हेतु हार्वेस्टर, भूसा मशीन, थ्रेसर, ट्रैक्टर आदि के रिपेयरिंग एवं आवश्यक ऑटो पार्ट से संबंधित दुकानों को लाक डाउन अवधि में किसी परिस्थिति विशेष में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट दुकान खोलने की अनुमति सीमित समय (घंटे) में दे सकेंगे |
👉 किसान एवं कृषि कार्य में लगने वाले सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं सामाजिक दूरी रखते हुए कटाई कार्य संपन्न कराना होगा |
👉 किसान एवं कृषि श्रमिकों को कटाई, गहाई, ढुलाई कार्य के समय सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिक सर्दी, खांसी, बुखार आदि से पीड़ित ना हो |
👉 ग्राम में बाहर से आए श्रमिकों जिनको आइसोलेशन पर रखा गया है 14 दिवस तक कोई कार्य नहीं लिया जाए आइसोलेशन पीरियड समाप्त होने पर कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाए जाने पर ही कृषि कार्य पर लगाया जाए जिसकी निगरानी पंचायत सचिव एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा कटाई के समय लगातार की जावेगी |
आटा एवं तेल चक्की को शर्तों के साथ रहेगी छूट
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आम जनमानस की आवश्यकता की आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए आटा चक्की एवं तेल चक्की दुकानों को शर्तों के अधीन लाकडाउन से छूट प्रदान की गयी है-
👉 आटा चक्की एवं तेल चक्की खोलने का समय दोपहर 11 से सायं 4 बजे तक रहेगा।
👉 दुकान संचालक अपने-अपने दुकान के सामने सामाजिक दूरी हेतु कोई अस्थाई चिन्ह स्थापित कर लें जिससे चक्की संचालक एवं ग्राहक के मध्य सामाजिक दूरी बनी रहे।
👉 सैनिटाइजर अथवा साबुन की व्यवस्था चक्की संचालक अनिवार्य रूप से करेंगे।
आमजनों को होम डिलिवरी के माध्यम से ही मिलेंगी सेवाएँ
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किराना अथवा सब्जी के थोक व्यवसाई या बड़े व्यवसाई रिटेलर्स (फुटकर व्यापारी) को सामग्री प्रदान कर सकेंगे, परंतु किसी भी स्थिति में दुकान को आमजनों हेतु नहीं खोला जा सकेगा। इसके साथ ही घर पहुंच हेतु भी वे पैकेजिंग कर सकेंगे परंतु इसकी डिलिवरी घर पर ही करा सकेंगे। प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा साथ मास्क, सैनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ की सफाई सुनिश्चित करें |
“शर्तों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।”
यह आदेश 14 अप्रैल 2020 तक तत्काल प्रभावशील रहेगा।