सीधी-कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य ——— उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्यवाही

सीधी-कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य
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उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्यवाही
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हरित प्रवाह  ओंकार मिश्रा ब्यूरो चीफ सीधी



कलेक्टर श्री चौधरी ने की अपील - कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए घर पर ही रहें, यदि घर से निकलना अत्यंत आवश्यक हो तो मास्क/फेस कवर पहन कर ही निकलें
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए घर पर ही रहें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। यदि घर से निकलना अत्यंत आवश्यक हो तो मास्क/फेस कवर पहन कर ही निकलें।


     कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले नागरिकों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। 


उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संदर्भ में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क /फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है, अतः राज्य शासन द्वारा एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीज कोविड- 19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक एतदद्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।


     इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क / फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क/ फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाए।


     बिना मास्क / फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा और तदानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।


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