कोविड-19 संक्रमण को रोकने में सामाजिक समारोह नियम के दायरे में आयोजित किए जाए-कलेक्टर
सीधी 24 जून 2020
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा सामाजिक समारोह में कोविड-19 के संचरण को रोकने हेतु गृह मंत्रालय भारत शासन के जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का पालन कर लांकडाउन में दी जा रही छूट उपरांत सामाजिक समारोह जैसे विवाह, अंत्येष्टि, शोक सभा आदि का आयोजन में सम्मलित होने वाले व्यक्तियों में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि जारी आदेशानुसार केवल कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर ही सामाजिक समारोह के आयोजन की अनुमति प्रदान की जाएगी, शादी समारोह 50 से अधिक व शव दाह एवं शोक सभा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी या 14 दिवस के अंतराल में किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में आये हुए लोग समाजिक आयोजनो में शामिल नही होगे, आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूची संधारित की जाएगी। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, डायबिटीज, हायपरटेंशन व अन्य असंचारी रोग से पीड़ित व्यक्ति गर्भवती स्त्री एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन आयोजन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित होने वाले लोग आयोजनों में शामिल नही होगे, समारोह का आयोजन यथा सम्भव खुले स्थानों में किया जाएगा। यदि खुले स्थान में आयोजन किया जाना संभव न हो तो हवादार कमरे में किया जाये जहां प्रवेश एवं निर्गम हेतु पृथक दरवाजा हो। एयरकंडीशनिग/वेटिलेशन के लिए सी.बी.डब्ल्यू.डी. के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी एयरकंडीशनिग उपकरणों का तापमान सेटिंग 24-30°ब् में होना चाहिए, सापेक्ष आद्रता 40-70ः की सीमा में होना चाहिए व ताजी हवा की और क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। आयोजन स्थल पर आयोजनकर्ता द्वारा सेनेटाइजर डिस्पेन्सर (जिसमें एल्कोहल की मात्रा 70रू हो) एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से की जाए। यदि हाथ प्रत्यक्षतः गंदे दिखते है तो हांथो को धोने के लिए पर्याप्त मात्रा में साबुन व पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। समारोह स्थल में प्रमुख स्थानों पर कोविङ-19 से बचाव से संबंधित जानकारी पोस्टर फ्लेक्स आदि के द्वारा दी जाए, आयोजन स्थल पर दो व्यक्तियों के बीच 2 गज की दूरी होनी चाहिए। साथ ही पार्किंग स्थल पर भी फिजिकल डिस्टेन्सिग का पालन करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का उपयोग किया जाना चाहिये यदि मास्क उपलब्ध न हो तो दुपट्टा, गमछा, रुमाल आदि का उपयोग कर चेहरे व नाक को ढकना आवश्यक हो होगा। श्वसन शिष्टाचार का सख््ती से पालन करते हुए इस बात का विशिष्ठ रूप से ध्यान रखा जाए कि सभी व्यक्ति आयोजन स्थल पर खांसते छींकते समय मुहं व नाक को रुमाल या नेपकिन से ढंक लेवे और इस्तेमाल किए गए टिशु पेपर आदि को कचरे के डब्बे में ही फेके। कचरे डिब्बे का ढक्कन बंद इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। आयोजन स्थल पर बार-बार संपर्क में आने वाले सतह जैसे कि दरवाजे के हेण्डल, हेण्ड रेज, बेंचेस को 1ः सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से विसंक्रित करें एवं उपयोग में लिए गए मास्क व ग्लब्स के निष्पादन की व्यवस्था नियमानुसार की जाए। आयोजन स्थल पर जिस जगह खाना बनाने की व्यवस्था की जाए वहां कम से कम व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी जाए व कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सभी नियमों का पालन किया जाये। भोजन परोसने हेतु एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाए एवं भोजन हेतु इस्तेमाल में डिस्पोजेबल पात्र का उपयोग किया जाए उसके उपरांत उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन नियमानुसार किया जाएगा। उक्त निर्देशों के पालन में ढिलाई नही की जाएगी। आयोजनकर्ता यदि निर्देशों का पालन एवं नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी।