रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इलैयाराजा टी ने मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 114 के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित सड़कों पर अधिक भार के बड़े वाहनों का चलना प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि उक्त मार्गों में अधिक भार के बड़े वाहन चलते हुए पाया गया तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इलैयाराजा टी ने निर्देश में कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित सड़कों पर भारी वाहनों के आवागमन एवं टोल राशि बचाने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध स्तूप से देउर कोठार मार्ग में बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन होने से मार्ग क्षतिगस्त हो रहा है जबकि लालगांव से कांकर मार्ग में बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन किया जाता है इसी प्रकार चौरा से ककरहा मार्ग में बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन किया जाता है जबकि इन मार्गों का वैकल्पिक मार्ग एनएच-7 से है। इसी प्रकार सूची से घटेहा मार्ग में भी बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन किया जाता है। देऊखर से जवा मार्ग में बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन हरदुआ, अतरैला, रामबाग एवं चाकघाट एमडीआर को वाईपास करके किया जाता है। रायपुर से सगरा मार्ग में बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन करते हुए एनएच-75 रीवा सीधी मार्ग में वाहन निकलते हैं। जिससे रीवा वाईपास एवं रिंग रोड के टोल बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। एनएच-7 से एनएच-75 के मध्य रिंग रोड में स्थित रतहरा के पास टोल प्लाजा से बचत के कारण बालू एवं अन्य निर्माण सामग्री इस मार्ग से शहर या एनएच-75 एवं गड्डी रोड में किया जाता है। एनएच-7 से मढ़ी उमरी तथा गड़रिया मार्ग में एनएच-7 से एनएच-75 के मध्य रिंग रोड में स्थित रतहरा के पास टोल प्लाजा से बचत के कारण बालू एवं अन्य निर्माण सामग्री इस मार्ग से सीधे शहर या शहर से एनएच-75 एवं गड्डी रोड में किया जाता है। इन मार्गों को भारी वाहनों के लिए कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।