गंगेव जनपद अंतर्गत सेदहा पंचायत के सचिव और लोक सूचना अधिकारी को 25 हज़ार रुपये के जुर्माना का कारण बताओ नोटिस*

*MP//Rewa// सेदहा पंचायत सचिव पर सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा 25 हज़ार रुपये जुर्माने का कारण बताओ नोटिस*


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_*पंचायत के भ्रष्टाचार की जानकारी छुपाए जाने के बाद की गई कार्यवाही*_


 


_*अगस्त 2019 में आयोग ने जानकारी दिए जाने के लिए थे आदेश*_


 


 _*सेदहा सचिव दिलीप गुप्ता ने गुमराह करने का किया था प्रयास*_


 


 _*अधूरी और गलत जानकारी देकर आवेदक को किया गया था गुमराह*_


 


 _*आवेदक ने सूचना आयोग भोपाल में की थी शिकायत*_


 


 


दिनाँक 19 अक्टूबर 2020, स्थान - रीवा मप्र


 


 


    मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा कार्यवाहियों का दौर निरंतर जारी है जिसके तहत दोषी लोक सूचना अधिकारियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है और जुर्माने पर जुर्माने लगाए जा रहे पर इसके बावजूद भी लोक प्राधिकारीयों की अकल ठिकाने नहीं आ रही है जिसकी वजह से लोक सूचना अधिकारी का कार्य राज्य सूचना आयुक्त को करना पड़ रहा है।


 


   *गंगेव जनपद अंतर्गत सेदहा पंचायत के सचिव और लोक सूचना अधिकारी को 25 हज़ार रुपये के जुर्माना का कारण बताओ नोटिस*


 


   19 अक्टूबर 2020 को फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रसारित की गई सूचना आयोग की एक सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपीलार्थी शिवानंद द्विवेदी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत सेदहा जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा के ऊपर 25 हज़ार रुपये के जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 1 सप्ताह के भीतर चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। आगे कहा गया है कि यदि जानकारी 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध नहीं करवाई जाती तो आगे भी जुर्माना लगाया जाएगा।


 


   *वर्ष 2016 की आरटीआई पर नही दिया था जानकारी*


 


    मामला वर्ष 2016 के आरटीआई आवेदन का था जिसमें आवेदक द्विवेदी के द्वारा ग्राम पंचायत सेदहा के लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आरटीआई आवेदन भेजा गया था जिसमें पंच परमेश्वर, मनरेगा, विधायक एवं सांसद निधि के कार्यों की एक पूरे पंचायती सत्र की जानकारी चाही गई थी लेकिन आवेदक को पोस्ट ऑफिस से पत्र वापस आ गया और बताया गया कि पंचायत कार्यालय में सचिव उपस्थित नहीं थे जिसके उपरांत आवेदक ने मामले की प्रथम अपील जनपद पंचायत गंगेव में प्रस्तुत की एवं समयसीमा व्यतीत होने के बाद जब जानकारी नहीं दी गई तो द्वितीय अपील 2017 में सूचना आयोग अरेरा हिल्स भोपाल में प्रस्तुत की गई। 


 


 *अगस्त 2019 में आयोग ने जानकारी देने के दिये थे निर्देश*


 


      28 अगस्त 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने 15 दिवस के भीतर आवेदक को जानकारी उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत सेदहा को दिए थे लेकिन इसके बाद भी जब जानकारी समय सीमा पर उपलब्ध नहीं करवाई गई तब आवेदक के द्वारा बारंबार लगभग आधा दर्जन बार मामले पर पत्राचार किया गया और संबंधित जनपद पंचायत के प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सीईओ को मामले के विषय में अवगत कराया गया।


 


   *आधा दर्जन रिमाइंडर पत्रों के बाद भी जब जानकारी नही मिली तो आयोग में हुई शिकायत*


 


   कई पत्राचारों के बावजूद भी जब जानकारी आवेदक को उपलब्ध नहीं हुई तो अपीलार्थी शिवानंद द्विवेदी के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के समक्ष धारा 18 के तहत शिकायत प्रस्तुत कर कार्यवाही की माग की गई। जिसकी सुनवाई करते हुए 19 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सचिव ग्राम पंचायत सेदहा दिलीप गुप्ता के ऊपर 25 हज़ार रुपये के जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जानकारी 1 सप्ताह के भीतर आवेदक को उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए।


 


 *संलग्न* - कृपया सुनवाई के दौरान कार्यक्रम की तस्वीरें देखने का कष्ट करें एवं साथ में अपील के दस्तावेज भी देखें।


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*शिवानंद द्विवेदी सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता जिला रीवा मध्य प्रदेश मोबाइल नंबर 9589 1525 87*


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