रीवा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पंचायत चुनाव के लिए मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करें। एक मतदान केन्द्र में अधिकतम 750 मतदाता हो सकते हैं। इससे अधिक मतदाता होने पर अलग से मतदान केन्द्र की अलग से व्यवस्था करें। जिन भवनों में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के समय मतदान केन्द्र बनाये गये थे। उन्हीं में पंचायत चुनाव के लिए मतदान केन्द्र स्थापित करें। अस्पताल, मंदिर मस्जिद अन्य धार्मिक स्थल अथवा पुलिस थाने में मतदान स्थापित न करें।
कलेक्टर ने कहा कि अत्याधिक भीड़ से बचने तथा मतदान के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक ही भवन में दो मतदान केन्द्र न बनाये। मतदान केन्द्र बनाने के लिए शासकीय भवन को ही प्राथमिकता दें। मतदान केन्द्र के लिए स्थाई भवन का ही उपयोग करें। पंचायत चुनाव के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र में पांच से 7 वार्डों का मतदान कराया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें की एक वार्ड के मतदाता एक ही मतदान केन्द्र में मतदान करें। कलेक्टर ने मतदान केन्द्र के युक्तियुक्तकरण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये।